SC: वीवीपैट से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियों पर EC से मांगा स्पष्टीकरण, दो बजे पेश होने का आदेश
SC: वीवीपैट से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियों पर EC से मांगा स्पष्टीकरण, दो बजे पेश होने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार यानी आज फैसला सुना सकता है। फैसला सुनाने से पहले अदालत ने इस मामले में भारत के चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उसके अधिकारी को आज दोपहर दो बजे अदालत में पेश होने और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एडीआर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की थी। दरअसल, याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में डाले जाने वाले वोट का सौ फीसदी वीवीपैट मशीन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि मतदाता को पता चल सके कि उसने सही वोट दिया है।