1962 से 2015 तक के मामलों में टैक्स छूट  

1962 से 2015 तक के मामलों में टैक्स छूट  

1962 से 2015 तक के मामलों में टैक्स छूट  

बजट में टैक्स के पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर राहत दी गई है। इसके तहत 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा यदि 25000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो।

इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10 हजार रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। फैसले से पुराने विवादों को सुलझाने का कदम उठाने से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

सीए ऋषि अग्रवाल