घी का सैंपल फेल, दुकानदार व होलसेलर को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना ठोका,दूध विक्रेता पर एक लाख रुपए जुर्माना  

घी का सैंपल फेल, दुकानदार व होलसेलर को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना ठोका,दूध विक्रेता पर एक लाख रुपए जुर्माना  

घी का सैंपल फेल, दुकानदार व होलसेलर को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना ठोका,दूध विक्रेता पर एक लाख रुपए जुर्माना 

श्रीगंगानगर : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई पर माननीय न्यायालय ने दो मामलों में बड़ा जुर्माना लगाया है। विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि आमजन को शुद्ध एवं बिना मिलावट वाला खाद्य पदार्थ मिल सके।

सीएमएचओ डॉ.अजय सिंगला ने बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल सोनगरा की अदालत ने खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर विक्रेता व थोक विक्रेता पर जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने घी के खुदरा व थोक विक्रेता पर अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए व एक दूध विक्रेता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम ने 14 अक्टूबर 2021 को सूरतगढ़ में छवि सिनेमा रोड़ पर स्थित शारदा ट्रेडिंग कम्पनी पर कार्रवाई करते हुए घी का नमूना लिया। जांच में घी सबस्टेंर्ड पाया गया। इस पर विभाग की ओर से न्यायालय में दुकानदार अमित शारदा व होलसेलर नरेश कुमार फर्म नरेश एजेंसीज पुरानी धानमंडी सूरतगढ़ के खिलाफ इस्तगासा पेश किया। निर्णयन अधिकारी ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अमित शारदा व नरेश अग्रवाल पर अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि तीस दिन में जमा करवानी होगी। इसी तरह टीम ने 18 जुलाई 2023 को सूरतगढ़ में मोटरसाइकिल पर दूध लेकर जा रहे अमित पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी 26 पीबीएन को रोक कर दूध का सैम्पल लिया। जांच में दूध सबस्टेंर्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम खुड़िया की ओर से एडीएम की अदालत में दूध विक्रेता अमित के खिलाफ इस्तगासा पेश किया। इस मामले में भी निर्णय अधिकारी दूध विक्रेता अमित कुमार एवं मालिक महेंद्र कुमार पुत्र लेखराज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग ने आमजन से अपील की है कि अशुद्ध, मिलावटी एवं अवधिपार खाद्य पदार्थ बेचने वालों की शिकायत अवश्य करें।