वोटर आईडी न होने पर इन 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
वोटर आईडी न होने पर इन 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, ईपिक कार्ड न होने पर भी मतदाता अन्य 12 दस्तावेजों से भी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव में मतदाता वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो युक्त पास बुक, दिव्यांग पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड जो श्रम विभाग द्वारा जारी हो, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट, सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, महापंजीयक जनगणना द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, एमपी या एमएलए को जारी आईडी कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर अपना मतदान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना मतदान किसी भी प्रत्याशी को नहीं देना चाहता है, तो वह नोटा में मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।