भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित विभिन्न एप के माध्यम से मतदाता प्राप्त कर सकते हैं सूचनाएं एवं सुविधाएं
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित विभिन्न एप के माध्यम से मतदाता प्राप्त कर सकते हैं सूचनाएं एवं सुविधाएं
दूदू : राज्य में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरुक करने और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न एप विकसित किये गए हैं। जिला कलक्टर श्री हनुमान मल ढाका ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है । उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित 'सुविधा' एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप है, जिसके माध्यम से राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार मिटिंग, रैलियों, वाहनों, लाउडस्पीकरों और अन्य सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए आवेदन कर विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त कर सकते है। वहीं 'सुविधा' कैंडिडेट ऐप भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिस पर राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवारों आसानी से अपने अनुमति व नामांकन आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। 'केवाईसी' एप के जरिए मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं । इसी तरह वोटर हेल्पलाइन एप, सक्षम एप के जरिए भी घर बैठे मतदान संबंधित सूचना और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं ।
वोटर हेल्पलाइन एप से मिलेगी मतदाता को जानकारी
जिला कलक्टर श्री ढाका ने बताया कि मतदाता निर्वाचक नामावली ( मतदाता सूची) में अपना नाम जुड़वाने, नाम खोजने, अपना नाम एवं अन्य जानकारी सत्यापित करने के लिए के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए, नाम में संशोधन कराने के लिए तथा अपना नाम किसी और स्थान पर जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस एप के माध्यम से अपने मतदान केन्द्र की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
अभी भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम
जिला कलक्टर श्री ढाका ने बताया कि यदि 18 वर्ष या अधिक आयु के किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से रह गया है तो अभी भी अपना नाम वोटर हेल्पलाइन एप अथवा मतदान केन्द्र पर उपस्थित बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। 1 अप्रेल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी मतदाता पंजीयन हेतु अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता उम्मीदवार के नामांकन की वापसी की अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व तक भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है तो वह लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें।