धौलपुर : शुद्व आहार-मिलावट पर वार अभियान,10 प्रकरणों में 2 लाख 33 हजार का किया गया जुर्माना
धौलपुर : शुद्व आहार-मिलावट पर वार अभियान,10 प्रकरणों में 2 लाख 33 हजार का किया गया जुर्माना
आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में शुद्ध आहार- मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में से 10 प्रकरण निर्णित किये हैं जिनमें दोषी पाए गए व्यक्तियों पर शास्ति अधिरोपित की गई है। दोषी पाये गये व्यक्तियों में योगेश बंसल पुत्र चन्द्रशेखर बंसल मैसर्स बालाजी घी भण्डार धौलपुर पर 20000 रुपये, सुरेश चद पुत्र खूबचंद शर्मा मैसर्स बालाजी पनीर भण्डार ज्ञान सरोवर कॉलोनी, ओडेला रोड धौलपुर पर 51000 रुपये, अनुपम यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मैसर्स ओसिजो लाईफ साईस प्रा०लि0 जी 1/116 रीको इंडस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर के दो प्रकरणों पर 66000 रूपये, कल्याण सिंह पुत्र ताराचंद राजपूत मैसर्स माँ पीताम्बरा किराना स्टोर औडेला रोड, धौलपुर पर 15000 रुपये, दाऊदयाल अग्रवाल पुत्र रोशनलाल मैसर्स रोशनलाल एण्ड संस, जगन तिराहा, धौलपुर पर 21000 रुपये, बिनोद पुत्र महेशचंद मैसर्स जगदम्बर मिष्ठान गुलाब बाग, धौलपुर पर 20000 रुपये, दिनेश चंद पुत्र फूलचंद वैश्य मैसर्स जय श्याम बाबा किराना एवं जनरल स्टोर आरएसी के सामने पर 15000 रुपये, पुरुषोत्तम सिंह पुत्र रतनसिह ठाकुर मैसर्स जय माँ पीताम्बरा पनीर भण्डार ओडेला रोड, धौलपुर पर 15000 रुपये, मुकेश पुत्र भगवानसिंह जाट निवासी नगला भगत खेडा तहसील धौलपुर पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गई है। चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक 41 सैंपल लिये गये है। जिन प्रकरणों में सबस्टेण्डर्ड या मिसबाण्ड रिपोर्ट प्राप्त होती है उन पर प्रकरणों न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाने एवं अनसेफ सैम्पल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित दीवानी न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।