चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को लेनी होगी अनुमति -जिला निर्वाचन अधिकारी

चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को लेनी होगी अनुमति -जिला निर्वाचन अधिकारी

चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को लेनी होगी अनुमति -जिला निर्वाचन अधिकारी

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आदर्श आचार संहिता विभिन्न नियमों, प्रशासनिक अनुमतियों के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन, सभा, जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी। राजनैतिक दल बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स अथवा अन्य प्रचार सामग्री बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, धर्मशालायें, सार्वजनिक शौचालय, बिजली के खम्भों आदि पर नही लगायें। राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति मकान, भवन, खाली प्लाट आदि पर प्रचार सामग्री बिना सहमति के नहीं लगावें। प्रचार सामग्री उस व्यक्ति की सहमति के साथ-साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बाद ही लगाई जा सकती है। प्रकाशित प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये। इस अवसर पर उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सहायक मतदान केन्द्रों सहित मतदान केन्द्रों की सूची, आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के विभिन्न नियमों की जानकारी, विज्ञापन लगाये जाने हेतु सार्वजनिक स्थानों की सूची एवं दर की जानकारी दी।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निजी संपत्ति पर झंडे व बैनर लगाने पर मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर व झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

खर्चा भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा

विभिन्न सार्वजनिक, निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर लगाई जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ स्थानीय विधि की पालना किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12-क के प्रावधानों की पालना आवश्यक है। यदि उत्तरदायी राजनैतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी या व्यक्ति इसकी पालना नही करता है तो जिला प्रशासन उस प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका खर्चा संबंधित उत्तरदायी राजनैतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा।

शपथ पत्रा को तीन बार प्रिन्ट मीडिया और तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करना होगा जारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के समय शपथ-पत्रा पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना होगा और इस आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण तीन बार प्रिंट मीडिया और तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी करना होगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के समय प्रस्तुत करने वाले शपथ पत्रा में यह उल्लेख करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और यदि किसी प्रकरण में सजा मिल चुकी है तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख शपथ पत्रा में करना होगा। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी से मुबीन अहमद फारूकी, कांग्रेस साकेत विहारी शर्मा, भाजपा से विजय श्रीवास्तव, बसपा से अमर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।